कलेक्टर दिलीप यादव ने लापरवाह कृषि विस्तार अधिकारी को किया निलंबित सेल्समैन प्रसन्न तिवारी भी हुये निलंबित

कटनी – किसानों को यूरिया खाद वितरण के दौरान हुई अव्यवस्था के मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुये कलेक्‍टर  दिलीप कुमार यादव ने कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमती सीमा चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर समिति प्रबंधक ,विपणन सहकारी समिति मर्यादित कटनी ने खाद वितरण केंद्र के सेल्समैन प्रसन्न तिवारी को भी किसानों के साथ असंतोषजनक व्यवहार करने और संस्था की छवि खराब करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। विदित हो कि श्रीमती सीमा चौधरी की ड्यूटी उर्वरक विक्रय केंद्र, विपणन सहकारी समिति, कृषि उपज मंडी कटनी में लगाई गई थी। मंगलवार को सुबह से ही किसान यूरिया खाद खरीदने के लिए केंद्र पर मौजूद थे। उसी समय झुकेही रैक पॉइंट से आवंटित यूरिया से भरा एक ट्रक भी केंद्र पर आया। खाद लेने ह‍ेतु किसानों द्वारा आक्रोश जताया गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को शांत किया गया। इस पूरी घटना के दौरान श्रीमती चौधरी उर्वरक विक्रय केंद्र पर उपस्थित नहीं थीं।
कलेक्टर दिलीप यादव ने इस दौरान श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति को इस अव्यवस्था का मुख्य कारण मानते हुये उनके इस कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन माना गया है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर दिलीप यादव ने श्रीमती चौधरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), अनुविभाग कटनी निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा सेल्समैन भी हुआ निलंबित कलेक्टर दिलीप यादव के निर्देश पर समिति प्रबंधक विपणन सहकारी समिति मर्यादित कटनी ने खाद वितरण केंद्र के सेल्समैन प्रसन्न तिवारी को किसानों के साथ असंतोषजनक व्यवहार करने और संस्था की छवि खराब करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
सोसायटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कृषि उपज मंडी पहरुआ स्थित रासायनिक उर्वरक बिक्री केंद्र पर कार्यरत प्रसन्न तिवारी के खिलाफ किसानों से दुर्व्यवहार और उनके सवालों का संतोषजनक जवाब न देने की शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रसन्न तिवारी का यह कृत्य संस्था के सेवा नियमों का उल्लंघन है। उनके व्यवहार के कारण संस्था की प्रतिष्ठा (साख) प्रभावित हुई है, जिसे कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना गया।  प्रसन्न तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विपणन सहकारी समिति मर्यादित, घंटाघर कटनी रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

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