दिव्यांगों हेतु भवनों में रैम्प बनाये जावे 

नगर निगम कटनी के वरिष्ठ पार्षद मिथलेश जैन एडवोकेट द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शाासन भोपाल को पत्र लिखकर मांग की गई है कि शासकीय भवनों में दिव्यांगों के आवागमन हेतु रैम्प बनाये जाने के निर्देश दिये जावे एवं कलेक्टर कटनी को पत्र लिखकर कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त तहसील कार्यालय, नगर निगम में दिव्यांगों के आवागमन हेतु रैम्प बनाये जाने का निवेदन किया है ।
विदित हो कि The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 में दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की भांति सुविधाएॅं देने का प्रावधान किया गया है । म.प्र. शासन द्वारा भी समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि शासकीय भवनों के निर्माण के समय दिव्यांग जनों के आवागमन की सुविधा हेतु रैम्प का निर्माण किया जावे ।
जिला कटनी में कलेक्ट्रेट भवन, नव निर्मित संयुक्त तहसीलदार कार्यालय भवन, नगर निगम एवं अन्य भवनों में दिव्यांग व्यक्तियों के सुगमता पूर्वक प्रवेश कर, आवागमन करने के लिए रैम्प का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण दिव्यांग व्यक्ति सीढ़ियॉं चढ़कर आवागमन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है । जिसके संबंध में मिथलेश जैन एडवोकेट के द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन एवं कलेक्टर कटनी को पत्र लिखकर उपरोक्तानुसार मांग की है ।
भवदीय

(मिथलेश जैन) एडवोकेट पार्षद

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